पीएम विश्वकर्मा योजना पंजीकरण सहायता
18 पारंपरिक व्यवसायों (बढ़ई, लोहार, दर्जी, राजमिस्त्री आदि) के लिए ₹15,000 टूलकिट सहायता, ट्रेनिंग व ₹3 लाख तक रियायती ऋण सहायता।
सेवा का विवरण एवं महत्व
Official assistance for citizen application filing
पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारंपरिक शिल्पों में काम करने वाले कारीगरों के लिए है। इसमें विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, ₹15,000 टूलकिट वाउचर, ₹500/दिन स्टाइपेंड के साथ प्रशिक्षण एवं ₹3 लाख तक रियायती लोन की सुविधा मिलती है।
- •आवेदक 18 निर्दिष्ट पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कार्यरत होना चाहिए।
- •परिवार के केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है।
- •सरकारी कर्मचारी व उनके परिवार के सदस्य पात्र नहीं हैं।
requiredDocuments
आवेदन सबमिट करने से पूर्व निम्नलिखित सभी मूल दस्तावेज़ अपने साथ रखें या स्पष्ट फोटो अपलोड करें:
आवेदन प्रक्रिया (चरणबद्ध विवरण)
ट्रेड चयन व बायोमेट्रिक ई-केवाईसी
18 पारंपरिक व्यवसायों में से अपने शिल्प का चयन और बायोमेट्रिक सत्यापन।
ग्राम पंचायत / नगर पालिका सत्यापन
ग्राम प्रधान या वार्ड सभासद द्वारा प्रथम स्तरीय सत्यापन।
जिला स्तरीय अनुमोदन
जिला उद्योग केंद्र व कमेटी द्वारा द्वितीय स्तरीय जांच।
ट्रेनिंग, टूलकिट व ऋण सुविधा
विश्वकर्मा आईडी कार्ड, ट्रेनिंग स्लॉट और ₹15,000 टूलकिट वाउचर प्राप्ति।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
इस सेवा के लिए आवेदन करें
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Fees & Government Rules
सरकारी आवेदन: निःशुल्क | केंद्र सहायता शुल्क: पारदर्शी